को-आपरेटिव बैंक अब दे सकेंगे 75 लाख के आवास ऋण

देहरादून। उत्तराखंड के जिला सहकारी एवं राज्य सहकारी बैंकों से आवास लेने के इच्छुक लोगों के लिए एक खुशखबरी है। अब लोग 20 लाख की जगह 50 लाख, 30 लाख की जगह 75 लाख रुपए आवास के लिए ऋण ले सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तराखंड राज्य सहकारी समितियों को यह अनुमति दे दी है। पहले आवास के लिए डीसीबी से 20 लाख और एससीबी से 30 लाख की ऋण लेने की अधिकतम सीमा थी।

ऋण लेने की सीमा बढ़ाने से हजारों लोगों को बेनिफिट होगा जिला सहकारी बैंकों में सैकड़ों ऐसी फाइलें हैं जो 20 लाख से अधिक का आवास ऋण देना चाहते हैं। उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने शनिवार को इस खबर की पुष्टि की।

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