जारी करें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना: हाईकोर्ट

नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने एक दूरगामी प्रभाव के फैसले में राज्य सरकार को हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने अधिसूचना जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। न्यायालय ने सरकार को इसके लिए अगस्त पहले सप्ताह तक का समय दिया है।

मंगलवार को यह आदेश हरिद्वार निवासी रंजन त्यागी की एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की संयुक्त खंडपीठ ने जारी की है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं कर रही है। याचिका में इसको न्यायालय के आदेश की अवहेलना करार दिया गया है।

इस मामले में निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अगस्त पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी कर देगा। मंगलवार को प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर अदालत में पेश हुए।

उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सुनवाई करते समय अदालत ने चुनाव आयोग की की दलील को स्वीकार करते हुए अगस्त पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा गया कि निकायों व पंचायतों का परिसीमन का काम पूरा कर लिया गया है। आरक्षण का कार्य जारी है। मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को मुकर्रर की गई है।

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