सैनिक ने विवाहिता से की दोस्ती और जबरन बनाए शारीरिक संबंध , न्यायालय ने खारिज की अग्रिम जमानत

आरोपी पर अभियोग दर्ज, लटकी गिरफ्तारी की तलवार

नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने विवाहिता से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर जबरन शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपित होशियार सिंह उर्फ हर्षित सिंह का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। इसके बाद आरोपी पर अभियोग दर्ज होने के 4 माह बाद गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। आरोपित 57 बटालियन कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में कार्यरत है।

पूर्व में सीजेएम न्यायालय ने उसके लगातार फरार रहने पर उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट भी जारी किया था।जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने आरोपित के प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए बताया कि आरोपित ने विवाहिता से सोशल मीडिया के जरिए रोहित बिष्ट के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। जिसे विवाहिता ने स्वीकार कर लिया।

इसके बाद से आरोपी ने विवाहिता की शादीशुदा जिंदगी तबाह कर दी। पहले एक अच्छा इंसान बनकर उससे मिला और एक दिन रात्रि में घर आकर और खुद का नाम हर्षित व खुद को बीएसएफ में इंस्पेक्टर बताकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना लिए, साथ ही अश्लील फोटो भी खींच लिए और बाद में उन्हें पति को दिखाने और बदनाम करने का भय दिखाकर लगातार जबरदस्ती संबंध बनाने लगा।

बाद में उसने विवाहिता के अश्लील फोटो उसकी रिश्तेदार व जान-पहचान की युवतियों को भी भेज दिए। इस पर पीड़िता ने फिनाइल पीकर आत्महत्या का प्रयास भी किया। आखिर पति को भी इस सब का पता चलने और शादीशुदा जिंदगी बर्बाद होने की स्थिति होने पर पीड़िता ने उसके खिलाफ 16 फरवरी 2022 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर दुष्कर्म के आरोपों में पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया। लिहाजा आरोपित के ऐसे गंभीर कृत्य को देखते हुए अदालत ने आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

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