नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण के मामले में राज्य सरकार के अलावा निदेशक शहरी विकास, पौड़ी के जिला अधिकारी तथा जिला विकास प्राधिकरण से तीन जुलाई तक प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है।
कोटद्वार निवासी गिरी गौरव नैथानी उर्फ मुजीब नैथानी की ओर से दायर जनहित याचिका पर आज कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि शहरी विकास विभाग की ओर से एक शासनादेश जारी कर 2016 के बाद बने नगर निगमों में भवन निर्माण के लिये नक्शा पास करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। जिससे कोटद्वार खासकर बदरीनाथ हाईवे पर निर्माणों की बाढ़ आ गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से अवैध निर्माणों को रोकने की मांग करते हुए यह भी कहा गया कि सरकार का यह निर्णय गलत है।