भूसे के अनावश्यक भंडारण और कालाबाजारी पर रोक

आगामी 15 दिन तक उद्योगों को भी बिक्री नहीं किया जा सकेगा भूसा

पिथौरागढ़ । जनपद में भूसे के अनावश्यक भंडारण और कालाबाजारी पर रोक लगा दी गई है। साथ ही उद्योगों के लिए भी भूसा बिक्री पर रोक लगा दी है।

जिलाधिकारी डा. आशीष चौहान ने शासन के हवाले से बताया कि राज्य में पशुओं के सूखे चारे के रूप में मुख्य रूप से इस्तेमाल किये जाने वाले गेहूं के भूसे की अत्यन्त कमी है और कुछ व्यापारी भूसे का बड़ी मात्रा में अनावश्यक रूप से भंडारण कर रहे हैं।

जिसके चलते पैदा हो रही विकट परिस्थितियों में पशु स्वामियों द्वारा बड़ी संख्या में पशुओं को छोड$ देने की आशंका पैदा हो रही है।

ऐसे में पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में उचित दरों पर भूसा-चारा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसके मद्देनजर जिलाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के तहत आदेश जारी किए हैं कि जनपद में भूसा विक्रेता भूसे का अनावश्यक भंडारण और काला बाजारी नहीं करेंगे और न करवाएंगे।

भूसा, पुआल आदि को व्यवसायिक व उद्योगों में इस्तेमाल नहीं किया जायगा। उद्योगों को भूसा बिक्री पर आगामी 15 दिन तक रोक लगा दी गई है।
इसका अनुपालन जनपद में आदेश जारी होने की तिथि से आगामी 2२ मई तक प्रभावी रहेगा। बशर्ते कि इससे पूर्व इसे निरस्त न किया जाए।

यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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