पचास पैसे का सिक्का अभी भी पूरी तरह से वैध मुद्रा, इंक लगे नोट आसानी से बैंकों में किए जा सकेंगे जमा

हल्द्वानी । केंद्रीय वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग के लोक सूचना अधिकारी जेसी जेकब ने खुलासा किया है कि 50 पैसे का सिक्का वैध मुद्रा है।

उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि आपसी लेनदेन में अधिकतम 10 तक के सिक्के वैध, कटे फटे नोटों को बैंकों को स्वीकार करना होगा।रंग एवं इंक लगे नोट भी बैंकों में जमा हो सकेंगे। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि इस व्यवस्था का उल्लघंन कोई भी बैंक नहीं कर सकता है।

शुक्रवार को यह खुलासा सूचना अधिकार कार्यकर्ता डा. प्रमोद कुमार गोल्डी की एक सूचना पर किया गया है। लोक सूचनाधिकारी ने यह भी साफ किया है कि सिक्कों को बैंकों में जमा करने के लिए अभी तक किसी प्रकार की सीमा तय नहीं की गई है।

गोल्डी का कहना है कि अभी 10 मूल्य के सिक्कों पर भ्रम की स्थिति है। एक वर्ग मूल्य में छोटे साईंज वाला नया एक रुपये सिक्का भी कई लोग लेने से इंकार करते हैं।

उन्होंने कहा कि दस तक के सिक्कों का लेनदेन किया जा सकता है। यह सिक्के किसी भी वर्ग के हो, पचास पैसे वाले को अधिकतम दस तक के सिक्कों का आपस में लेनदेन वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार होगा।

इससे अधिक मूल्य के सिक्के दुकानदार अथवा क्रेता अथवा विक्रेताओं द्वारा स्वीकार नही करने पर सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 की धारा 6/1 के तहत उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है।

उन्होंने कहा कि कोई भी क्रेता और विक्रेता को 10 मूल्य के दस से अधिक के सिक्कों को लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

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