बिना बीआईएस मार्क नहीं बिकेगी पानी की बोतल

मिनरल वाटर बेचने वाली कंपनियों को बीआईएस लाइसेंस अनिवार्य

देहरादून । बाजार में अब पानी का कोई पाउच या बोतल बिना बीआईएस मार्क नहीं बिकेगी। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इसके लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। पैक्ड पानी या मिनरल वाटर बेचने वाली सभी कंपनी के लिए बीआईएस लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है।
प्रभारी उपायुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन जीसी कंडवाल ने सभी जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं

जिसमें कहा गया है कि वह अपने-अपने क्षेत्र में पैक्ड पानी व मिनरल वाटर निर्माताओं के लाइसेंस का परीक्षण करें। यह जरूरी होगा कि बीआईएस प्रमाणपत्र फोसकोस पोर्टल पर भी अपलोड किया गया हो। ऐसा न होने पर एक समयावधि बाद लाइसेंस निलंबन/निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

उपायुक्त ने इस संबंध में विशेष अभियान चलाने और आगामी 3 मई तक कार्यवाही की रिपोर्ट देने को कहा है। उन्होंने कहा कि एफएसएसएआई के इस कदम से बोतलबंद पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। अभी कई कंपनियां बोतलबंद पानी बेचती हैं जिनकी गुणवत्ता की गारंटी नहीं होती।

इससे लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने का भी खतरा होता है। बताया कि लाइसेंस नवीनीकरण के लिए भी बीआईएस लाइसेंस जरूरी होगा। बिना बीआईएस लाइसेंस कंपनियों का लाइसेंस नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। साथ ही बीआईएस लाइसेंस मिलने के बाद ही वह ऑनलाइन से रिटर्न भर पाएंगे।

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