उत्तराखंड न्यायालय ने नगर पालिका के आदेश पर लगा दी रोक

नैनीताल । उत्तराखंड के पर्यटक नगरी नैनीताल में पार्किंग स्थलों व लेक ब्रिज चुंगी से जुड़े कथित वित्तीय गड़बड़ी के मामले में उच्च न्यायालय ने नगर पालिका के आदेश पर रोक लगा दी है साथ ही संबद्ध पक्षों को जवाब देने को कहा है।

उत्तर प्रदेश के अमरोहा निवासी अजय कुमार की ओर से इस मामले को चुनौती दी गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि नगर पालिका की ओर से निविदा जारी किये बिना लेक ब्रिज चुंगी व पार्किंग स्थलों का ठेका मनमाना तरीके से पुराने ठेकेदारों के नाम कर दिया गया है।

इस मामले में मौजूद प्रावधानों का उल्लंघन कर पिछले साल निर्धारित धनराशि में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर पुराने ठेकेदारों को ही ठेका दे दिया गया है जो कि गलत है।

याचिकाकर्ता की ओर से वित्तीय गड़बड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा गया है कि निविदा के बिना ठेका जारी करने से सरकार व नगर पालिका को राजस्व की हानि हुई है। इसे गंभीर मामला बताते हुए नगर पालिका के इस कदम पर रोक लगाने की मांग की गयी।

न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए नगर पालिका से 18 अप्रैल तक जवाब पेश करने को कहा था कि किस नियम के तहत यह निर्णय लिया गया है।

नगर पालिका इस मामले में आज भी कोई जवाब पेश नहीं कर पायी। इसके बाद अदालत ने नगर पालिका के निर्णय पर रोक जारी कर दी है। साथ ही संबद्ध पक्षों से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।

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