आर्यन मामले में आरोपपत्र दाखिल करने में  नकाम रही एनसीबी

मुंबई । नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) गुरुवार को कथित क्रूज ड्रग्स भंडाफोड़ मामले में समय पर आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रही।

जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को पिछले साल जेल भेजा गया था। आरोपपत्र दाखिल करने की निर्धारित अवधि 180 दिन है, जो अक्टूबर 2021 में मामला दर्ज होने के बाद आज समाप्त हो गई।

यहां की विशेष अदालत ने इसके लिए हालांकि 60 दिन की मोहलत दी थी। एजेंसी ने सोमवार को विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल के समक्ष एक आवेदन दायर कर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिन का समय मांगा था। क्योंकि हाई प्रोफाइल मामले में जांच अभी भी चल रही है।

न्यायाधीश ने हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जांच एजेंसी को सिर्फ 60 दिन और का समय दिया था। एनसीबी करीब छह महीने से मामले की जांच कर रही है। एजेंसी समय बढ़ाने और आरोपियों के खिलाफ एक निर्विवाद मामला बनाने की कोशिश कर रही थी।

एनसीबी के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने विशेष लोक अभियोजक अद्वैत सेठना के माध्यम से एजेंसी की ओर से पिछले 180 दिनों में किए गए कार्यों का ब्योरा दिया। संजय, उप्रेती

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