बालाजी स्टोन स्क्री प्लांट के संचालन पर न्यायालय ने लगा दी रोक

नैनीताल। मानकों के विरूद्ध स्थापित किये जा रहे बालाजी स्टोन स्क्री प्लांट की स्थापना व संचालन पर उच्च न्यायालय ने अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) व बालाजी स्टोन क्रेशर इंडस्ट्रीज को नोटिस जारी किया है।

मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की युगलपीठ में हुई। इस प्रकरण को उययपुरी बंदोबस्ती चोपड़ा गांव निवासी अजीत सिंह की ओर से चुनौती दी गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि औद्योगिक विकास विभाग की ओर से मानकों का उल्लंघन कर उदयपुरी बंदोबस्ती चोपड़ा गांव में बालाजी स्टोन स्क्रीनिंग प्लांट को लगाने की अनुमति दी गयी है।

प्लांट की 150 मीटर की परिधि में कई आवासीय मकान मौजूद हैं जिससे स्थानीय लोगों के जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि नई स्टोन क्रेशर नीति के तहत आबादी से कम से कम 300 मीटर की दूरी पर स्टोन क्रेशर स्थापित किये जा सकते हैं।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि मामले को सुनने के बाद अदालत ने प्लांट की स्थापना व संचालन पर अग्रिम आदेश तक रोक जारी कर दी है। साथ ही औद्योगिक विकास विभाग, पीसीबी व नैनीताल के जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।

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