दो आरोपियों की जमानत खारिज ,चीतल का किया था अवैध शिकार

नैनीताल । दुर्लभ प्रजाति के चीतल के अवैध शिकार के मामले में जेल में बंद दो आरोपियों की जमानत न्यायालय ने आज खारिज कर दी है।  लालकुआँ मैलानी वीट डौली रेन्ज के वन दरोगा किशन सिंह व ललित  ने आरक्षित वन क्षेत्र से उधमसिंह नगर शक्ति फर्म देवनगर निवासी चिरंजीत मालाकर व प्रदीप रॉय को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था और जेल भेज दिया था।

मामले की सुनवाई बुधवार को नैनीताल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत में हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा की ओर से आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए कहा गया आरोपियों ने आरक्षित वन क्षेत्र से दुर्लभ प्रजाति के चीतल का शिकार किया है।

आरोपियों के पास से एक सफेद थैले से पांच किलोग्राम चीतल का मांस भी बरामद हुआ है। वन्य जीव अधिनियम की अनुसूची-3 में चीतल दुर्लभ प्रजाति का प्राणी है और उसका शिकार प्रतिबंधित है। यह गंभीर अपराध है। अंत में अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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