रांची। चारा घोटाला में डोरंडा कोषागार से 139.35करोड़ रुपये अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय में हुई।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद यादव की अपील और जमानत याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान याचिका में त्रुटि हटाने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई अब अगले सप्ताह 11 मार्च को होने की संभावना है।
डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद को सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनायी है और 60 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है।
लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने उनकी उम्र, 17 तरह की बीमारियां और चारा घोटाले के अन्य मामले में आधी से अधिक सजा पूरी कर लेने का हवाला देते हुए जमानत याचिका दायर की है।
फिलहाल लालू प्रसाद को स्वास्थ्य कारणों से रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां सात सीनियर डॉक्टरों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाये हुए हैं। गौरतलब है कि चारा घोटाले से जुड़े मामले में प्रत्येक सप्ताह सुनवाई होती है, ऐसे में यदि उन्हें 11 मार्च को होने वाली सुनवाई में राहत नहीं मिली हैं, तो इस बार भी होली का पर्व लालू प्रसाद को जेल में ही मनाना होगा।