उत्तराखण्ड में एक्जिट पोल प्रकाशन और प्रसारण पर रोक

 देहरादून। उत्तराखण्ड में आसन्न विधानसभा आम चुनावों के दृष्टिगत राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव परिणाम के पूर्व अनुमान (एक्जिट पोल) के प्रकाशन और प्रशासन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को दृष्टिगत रखते हुए एक्जिट पोल संबंधी अधिसूचना में निर्देशित किया है कि 10 फरवरी को पूर्वान्ह 07:00 बजे और 07 मार्च को अपरान्ह 06:30 बजे तक के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में भी अधिसूचित किया है जिसके दौरान उपर्युक्त साधारण निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का आयोजन करने तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

श्रीमती सौजन्या ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1) (ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों के सम्बद्ध मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध होगा।

Leave A Reply

Your email address will not be published.