नैनीताल । उच्च न्यायालय ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मामले में राज्य सरकार का जवाब तलब कर दिया है। न्यायालय ने जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
बुधवार को यह जवाब तलब काशीपुर निवासी खुर्शीद अहमद की एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की संयुक्त खंडपीठ ने जारी किया है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि 2020 में भवन एवं सन्निर्माण कल्याण बोर्ड में श्रमिकों को टूल किट, सिलाई मशीनें एवं साइकिलें देने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया था लेकिन इनको खरीदने में बोर्ड के अधिकारियों द्वारा वित्तीय अनियमितताएं बरती गई। जब इसकी शिकायत प्रशासन व राज्यपाल से की गई तो अक्टूबर 2020 में बोर्ड को भंग कर दिया गया और बोर्ड का नया चेयरमैन शमशेर सिंह सत्याल को नियुक्त किया गया।
याचिकाकर्ता का कहना है कि इसकी जांच चेयरमैन द्वारा कराई गई तो घोटाले की पुष्टि हुई। श्रम आयुक्त उत्तराखंड के द्वारा भी जांच की गई। जिसमें बड़े-बड़े सफेदपोश नेताओं व अधिकारियों के नाम सामने आए लेकिन सरकार ने उनको हटाकर उनकी जगह नया जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया। जिसके द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं की जा रही है और अपने लोगों को बचाया जा रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले की जांच एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर निष्पक्ष रूप में की जानी चाहिए।