E- Pass याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज

रांची। ई-पास  को खत्म करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ई-पास जरूरी है।

नीतिगत मामले में राज्य सरकार द्वारा लिये गये इस निर्णय पर न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. रविरंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। अदालत की ओर से आदेश पारित करते हुए कहा कि सब्जी और दूध लाने के लिए मोटरसाईकिल या अन्य वाहनों की जरूरत नहीं है, लोग पैदल चलकर भी काम कर सकते है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण पर अंकुश के लिए यह कदम उठाया है और सरकार का नीतिगत निर्णय लिया है।

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