रांचीः झारखंड हाईकोर्ट से आज लालू को बड़ी राहत मिली। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में जमानत दे दी है। लालू यादव ने दुमका कोषागार से फर्जी निकासी के मामले में जमानत के लिए आधी सजा पूरी करने का दावा करते हुए अपनी जमानत याचिका दायर की थी।
लालू की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए रांची हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जमानत के लिए लालू को एक लाख रुपये का मुचलका देना होगा। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। बिना कोर्ट की अनुमति के विदेश नहीं जा सकेंगे। अपना पता और मोबाइल नंबर नहीं बदलना होगा।
बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए आधी सजा पूरी करने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी। इस मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद को सात- सात साल की सजा दो अलग अलग धाराओं में सुनायी थी। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने दावा किया था कि वह आधी सजा पूरी कर चुके हैं। वहीं सीबीआई का दावा था कि लालू प्रसाद की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है।
बता दें कि यह दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका ट्रेजरी से 13.13 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकाले गए थे। इस केस में 11 मई 2000 को पहली चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस मामले में लालू प्रसाद को सात- सात साल की सजा दो अलग अलग धाराओं में सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी।