तंबाकू उत्पाद बिक्री को लेकर बीते गुरुवार को हेमंत सोरेन कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया था। फैसला यह था कि अब राज्य के किसी भी सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान पूरी तरह से बैन होगा। सरकार के निर्देश के बाद अब रांची नगर निगम – फटउ ने भी राजधानी में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले विक्रेताओं के खिलाफ सख्ती बरतने लगा है। यह फरमान जारी किया गया है कि तंबाकू उत्पाद के थोक व खुदरा विक्रेता अगले 15 दिनों के अंदर रांची नगर निगम से लाइसेंस ले लें।
यह लाइसेंस निगम के राजस्व शाखा से आगामी 13 मार्च तक ले लेना होगा। बता दें कि रांची नगर निगम तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं को वेंडर लाइसेंस निर्गत करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। बीते 8 दिसंबर को निगम ने लाइसेंस देने का फैसला किया है। निगम क्षेत्र में बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई होगी।नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने बताया है कि यह निर्देश झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 455 और उसकी अनुसूची 13 व 187 के अनुसार दी गयी है। अधिनियम के तहत किसी भी परिसर में सभी तरह के तंबाकू या तंबाकू उत्पाद (सिगार, सिगरेट, बीड़ी) का विपणन, भंडारण या पैंकिंग या बिक्री बिना लाइसेंस नहीं बेचा जा सकता है। यदि कोई व्यापारी ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ अधिनियम 2011 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। नगर आयुक्त ने यह भी कहा है कि राजस्व शाखा के अलावा संबंधित थोक व खुदरा विक्रेता लाइसेंस के लिए आनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए वे अप्लाई कर सकते हैं।
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