निकिता जैकब को बंबई उच्च न्यायालय से राहत

टूलकिट मामले में निकिता जैकब को बंबई उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने निकिता जैकब की गिरफ्तारी पर 3 सप्ताह की रोक लगा दी है। न्यायालय ने माना है कि निकिता जैकब का कोई राजनीतिक, धार्मिक एजेंडा नहीं था। बता दें कि निकिता के खिलाफ टूलकिट बनाने में अहम भूमिका निभाने का आरोप है।
मीडियाकर्मियों से बात करते हुए निकिता जैकब की वकील ने बताया कि बंबई उच्च न्यायालय ने तीन हफ्तों का अंतरिम ट्रांजिट बेल दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने पहले भी पूछताछ की है और निकिता ने हर बार कॉपरेट किया है। 13 घंटे तक उससे पूछताछ हुई थी और दिल्ली पुलिस जो भी पूछताछ करना चाहती है वह कर सकती है। वकील ने बताया कि निकिता अभी मुंबई में है और वह 12 तारीख को न्यायाधीश के सामने पेश हो चुकी है और वह मुंबई में ही है।

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