उच्च न्यायालय ने पीसीबी को दिया निर्देश

नैनीताल : रामनगर में अवैध रूप से संचालित हो रहे मनराल स्टोन क्रेशर के मामले में उच्च न्यायालय ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण ब्यूरो (पीसीबी) को निर्देश दिये हैं कि वह इस मामले में स्थलीय निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट आगामी पांच मार्च से पहले अदालत में पेश करें। अदालत ने पीसीबी को यह भी निर्देश दिये हैं कि अगर स्टोन क्रेशर अवैध रूप से संचालित हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लायें। मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की युगलपीठ में रामनगर निवासी आनंद सिंह नेगी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि कार्बेट पार्क के समीप सक्खनपुर में नियमों के विरुद्ध स्टोन क्रेशर संचालित हो रहा है। स्टोन क्रेशर के संचालन के लिये पीसीबी की अनुमति नहीं ली गयी है। स्टोन क्रेशर के लिये निर्धारित मानकों का भी पालन नहीं किया गया है। संबद्ध अधिकारी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि मामले को सुनने के बाद अदालत ने पीसीबी को मौके पर जाकर वस्तुस्थिति की जांच करने और मानकों का पालन नहीं करने की दशा में स्टोन क्रेशर के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही पीसीबी को यह भी निर्देश दिये हैं कि इस मामले की रिपोर्ट आगामी पांच मार्च से पहले अदालत में पेश करें।

 

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