केंद्र सरकार सोशल मीडिया कंपनियों पर सख्त, मांगी जानकारी

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया मंचों से नये डिजिटल नियमों के अनुपालन के बारे में तुरंत स्थिति रिपोर्ट देने को कहा है।सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लिखा है कि सरकार ने इस साल 25 फरवरी को कुछ नए नियम बनाए थे और इनको लागू करने को कहा था। ऐसे में इन नियमों का कितना पालन हुआ, उसको विस्तार से बताया जाए।

मंत्रालय ने बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों से कहा है कि वे जल्द से जल्द और हो सके तो आज ही जानकारी उपलब्ध करायें। इस नए नियम के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी बड़े सोशल मीडिया मंचों को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी। इसमें मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल हैं। नियमों का पालन न करने के परिणामस्वरूप इन सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी मध्यस्थ इकाई का दर्जा खोना पड़ सकता है।

मंत्रालय ने कहा, जैसा कि आप अपनी मूल कंपनी या किसी अन्य सहायक कंपनी के जरिये भारत में विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, इनमें से कुछ आईटी अधिनियम और उपरोक्त नियमों के संदर्भ में एसएसएमआई की परिके अंतर्गत आते हैं। अत: इन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये, आपसे निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने का अनुरोध है।

इन नियमों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म जवाब नहीं दे रहे हैं। इस बीच फेसबुक की ओर से ये तो कहा गया है कि वह आईटी के नियमों के मुताबिक ऑपरेशनल प्रोसेस लागू करने और एफिशिएंसी बढ़ाने का काम जारी रखे है।

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