अविवाहित गर्भवती को दिल्ली HC ने नहीं दी गर्भपात कराने की अनुमति
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 सप्ताह की अविवाहित गर्भवती युवती (20) को गर्भपात की अनुमति देने से सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद ने कहा, 'याचिका खारिज की जाती है।' अदालत ने पिछले सप्ताह याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था लेकिन उसने यह मौखिक टिप्पणी की थी कि वह…
Read More...
Read More...