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कोसी नदी में अवैध खनन पर हाईकोर्ट की रोक

खनन माफियाओं पर याचिकाकर्ताओं को धमकी देने का आरोप

नैनीताल। हाईकोर्ट ने बाजपुर क्षेत्र में कोसी नदी में चल रहे अवैध खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।

मामले के अनुसार बाजपुर निवासी सुबेग सिंह व अन्य हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कोसी नदी से लगे हुए ग्राम जगतपुर, पटोती, महताबन, महुआडाली, गुलजारपुर आदि गांवों में खनन माफिया की ओर से अवैध खनन किया जा रहा है। इससे उनके गांव को खतरा बना हुआ है। याचिका में कहा कि इसी तरह खनन होता रहा तो भविष्य में उनका गांव बाढ़ में बह जाएगा। याचिका में कहा कि कोसी कांटा मानकी घाट से गौ घाट गोबरा तक त्रिलोक घाट, गुच्छी घाट, प्रधान घाट आदि घाटों से अवैध खनन किया जा रहा है जब भी खनन माफियाओं को खनन करने से रोका जाता है तो वह जान से मारने की धमकी देते हैं। याचिकाकर्ता की ओर नदी में हो रहे अवैध खनन को रोके जाने की मांग की थी।

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