कैबिनेट फैसले के बाद स्कूल बंदी के निर्णय का आदेश जारी

देहरादून। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद प्रदेश में सभी स्तरों पर बचाव व रोकथाम का रास्ता अपनाते हुए जरूरी भौतिक संचालन का होते रहने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने सभी विद्यालयों में नियमानुसार भौतिक संचालन सुनिश्चित करने का फैसला लिया है।

इसके लिए सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी किए हैं। इसके तहत कक्षा 1 और कक्षा 12 के एसे विद्यार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी है। वर्ष 2021 में बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को उनकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत आगामी आदेशों तक भौतिक संचालन की अनुमति दी गयी है। हालांकि इसके लए कोविड की कड़ी शर्तें लगायी गयी हैं। संक्रमण रोकने के लिए जो नियम तय किये गये हैं, उनका पालन सख्ती से करना होगा।

सुंदरम ने राज्य के समस्त शासकीय व अशासकीय व निजी विद्यालयों के कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 के समस्त कक्षाओं के भौतिक संचालन की अनुमति भी सशर्त दी है। यह अनुमति देहरादून जनपद में कालसी व चकराता को छोडक़र, हरिद्वार पूरा जनपद व नैनीताल व हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्रों को छोड़ते हुए अन्य क्षेत्रों पर लागू है। चिह्नित क्षेत्रों में इन कक्षाओं में आगामी 30 अप्रैल तक स्कूल बंद रहेंगे। शेष क्षेत्रों में इस शर्त और प्रतिबंध के साथ प्रदान करने का निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए एसओपी का पूर्णतया पालन किया जाएगा।

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