शेख हसीना के काफिले पर हुए हमले के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास

ढाका। बंगलादेश के सतिखरा में वर्ष 2002 में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष एवं वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना के काफिले पर हुए हमले के मामले में बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कुल 48 नेताओं और कार्यकर्ताओं को अलग-अलग कारावास की सजा सुनाई गई है।

पूर्व वकील एवं बीएनपी के जिला अध्यक्ष हबीबुल इस्लाम हबीब सहित चार लोगों को आजीवन कारावास और 44 अन्य को सात साल कैद की सजा सुनाई गई है।

सतखिरा स्पेशल ट्रिब्यूनल-3 के जज विश्वनाथ मंडल ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को फैसला सुनाया। इस मामले के बयान के अनुसार, 30 अगस्त, 2002 को सुश्री हसीना एक स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी से मिलने गयी थीं। सेनानी की पत्नी के साथ दुष्कर्म हुआ था और उसे सतखिरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
हसीना स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी से मिलने के बाद जशोर लौट रही थीं। इसी दौरान उनके काफिले पर जिले के कलारोआ उपजिला में हमला हुआ। इस हमले में हसीना बाल-बाल बच गईं, लेकिन अवामी लीग के लगभग 12 नेता और कार्यकर्ता तथा कुछ पत्रकार घायल हो गए। हमले के दौरान लगभग 15से 20 वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी।

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