पुलवामा हमला : पांच आतंकवादियों को आजीवन कारावास

नई दिल्ली। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला करने और साजिश रचने के लिए कोर्ट ने आज पांच आतंकवादियों आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी 5 आतंकवादियों को देश भर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए युवाओं को भर्ती करने और प्रशिक्षण देने का दोषी ठहराया।

विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने सज्जाद अहमद खान, बिलाल अहमद मीर, मुजफ्फर अहमद भट, इशफाक अहमद भट और मेहराजुद्दीन को यह सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने मामले में तनवीर अहमद गनी को पांच साल की जेल की सजा भी सुनाई। इन पांच आतंकवादियों में सज्जाद अहमद खान का नाम भी शामिल है, जिन्होंने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के दौरान सुरक्षा बलों की आवाजाही के बारे में जानकारी दी थी।

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