गृह राज्य मंत्री की जमानत खारिज

लखनऊ। लखीमपुर खीरी इलाके में हुए प्रभात हत्याकांड के मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी समेत चार आरोपियों की सजा और इस मामले में गृह राज्य मंत्री टेनी की जमानत खारिज करने को लेकर बहस के बाद 27 सितंबर की तिथि मुकर्रर की गई है।

हाईकोर्ट में पेश हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के वकील एलपी मिश्रा ने अदालत को बताया है कि हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को लेकर अपना कोई फैसला नहीं सुनाई देती है, उस समय तक सुनवाई को रोकना चाहिए।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के वकील के इस तर्क के जवाब में जस्टिस रमेश सिन्हा एवं रेनू अग्रवाल की दो सदस्यीय पीठ ने कहा है कि यह संभव नहीं है। पूरा देश समझ रहा है कि आखिर आप क्या चाहते हैं? 2 सदस्यीय पीठ ने अपने आदेश में लिखा है कि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के वकील सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करें और वहां से फैसला लेकर आएं। अन्यथा 27 सितंबर से पहले इस केस को निर्णित करा लें। हाईकोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 27 सितंबर को होगी।

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