न्यायालय ने मंगलौर नगर पालिका के अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के मामले मेंसरकार से मांगा जवाब

नैनीताल। उच्च न्यायालय ने मंगलौर नगरपालिका के अध्यक्ष हाजी दिलशाद अली के खिलाफ भ्रष्टाचार तथा सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में शनिवार को सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघीतथाव न्यायमूर्ति आर.सी. खुल्बे की युगलपीठ में इस मामले में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता मोहम्मद याकूब की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि मंगलौर नगर पालिका के अध्यक्ष की ओर से नगर पालिका में विभिन्न रूप से भ्रष्टाचार को अजांम दिया गया है।

सार्वजनिक योजनाओं के बजाय जनता के निजी कार्यों में सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। इस मामले की शिकायत प्रदेश के मुख्य सचिव से की गयी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

दूसरी ओर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने स्वयं अध्यक्ष पर लगे आरोपों की जांच की और उन्हें क्लीन चिट दे दी। याचिकाकर्ता की ओर से सम्पूर्ण मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने की मांग की गयी है।

न्यायालय ने सरकार को 22 अगस्त तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली सुनवाई आगामी 22 अगस्त की तिथि नियत की है।

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