अब एक साथ 5 माह का राशान उठाने पर रोक

जहां नेटवर्क की समस्या है वहां बायोमेट्रिक आथेंटिकेशन पर भी रोक

देहरादून । अब जिला पूर्ति अधिकारी राशन बिक्रेताओं पर एक साथ 5 माह का राशन उठाने के लिए किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं बना सकते हैं। यह आदेश प्रदेश की खाद्य नागरिक अपूर्ति एवं उपभोकता मामले विभाग की मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय सचिव को पत्र लिखकर दिया है।
उन्होंने कहा कि दुकानदारों के पास भंडारण क्षमता नहीं होने की वजह से राशन खराब होने की आशंका के मद्देनजर इस तरह का निर्णय लिया गया है। रेखा आर्य ने कहा कि अब पूर्व की व्यवस्था लागू रहेगी।
इसके अलावा मंत्री ने यह भी कहा कि जिन राशन बिक्रेताओं की बायोमेट्रिक आथेंटिकेशन हो गया है और व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है ,वहां चलने दिया जाए लेकिन पहाड़ी जनपदों में जहां नेटवर्क की दिक्कत है वहां समाधान होने तक बायोमेट्रिक आथेंटिकेशन  पर रोक लगाई जाए।
रेखा आर्य ने यह भी कहा है कि राशन डीलरों को दिए गए सरकारी लैपटाप की शिकायतें आई हैं उसकी जांच कराई जाए। साथ ही राशन डीलरों को बढिय़ा कंपनी का लैपटाप प्रदान किया जाए।
रेखा आर्य ने यह भी कहा कि दुकानदारों को खाद्यान भंडारों में धर्म कांटा लगाकार राशन तौलकर दिया जाए। सोमेश्वर के लिए भंडारण क्षमता विस्तारित करने को लेकर तुरंत आवश्यक कार्यवाही की जाए।

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