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औद्योगिक विकास सचिव को हाईकोर्ट ने किया तलब

नैनीताल। कार्बेट पार्क से सटे रामनगर के सक्खनपुर गांव में अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रेशर के मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के औद्योगिक विकास सचिव को 20 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में तलब किया है।

न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की युगल पीठ में रामनगर निवासी आनंद नेगी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की ओर से अदालत को बताया गया गया की स्टोन क्रेशर के संचालन के लिए पीसीबी की अनुमति नहीं ली गयी है।

अदालत ने औद्योगिक विकास सचिव से यह भी बताने को कहा है कि पीसीबी की अनुमति के बिना सरकार ने स्टोन क्रेशर संचालन की अनुमति कैसे दी गयी है। इससे पहले अदालत ने स्टोन क्रेशर के संचालन पर रोक लगा दी थी। साथ ही सरकार से प्रदेश में औद्योगिक, गैर औद्योगिक, आवासीय व शांत जोन घोषित किये जाने के संबंध में रिपोर्ट देने को कहा था।

इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर दायर याचिका में कहा गया कि कार्बेट नेशनल पार्क के समीप सक्खनपुर में मनराल स्टोन क्रेशर अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। सरकार ने पीसीबी की अनुमति के बिना स्टोन क्रेशर संचालन की अनुमति दे दी है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि प्रदेश में अभी तक औद्योगिक, आवासीय और साइलेंट जोन घोषित नहीं किये गए हैं और जहां तहां स्टोन क्रेशर खोलने की अनुमति दे दी जा रही है।

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