चेक बाउंस के दो मामलों में 14.70 लाख का जुर्माना व तीन माह की सजा

रुद्रपुर। चेक बाउंस के दो मामलों में न्यायालय ने अभियुक्त को 14.70 लाख रुपये का जुर्माना और तीन माह की सजा की सजा सुनाई है।
हरियावाला चौक निवासी फैयाज अहमद पुत्र मोहम्मद अली से इस्लाम नगर काशीपुर निवासी महबूब ने मई-जून 2017 में 14 लाख का माल खरीदा था। जिसके बदले में महबूब द्वारा 11 लाख और तीन लाख के दो चेक इलाहाबाद बैंक के दिए थे। जो भुगतान के लिए बैंक में लगाने पर बाउंस हो गए। फैयाज ने अपने  वक्ता अमरीश अग्रवाल के मायम से धारा 138 एनआई एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया। न्यायालय में बहस के दौरान आ वक्ता अमरीश अग्रवाल के तर्को से संतुष्ट होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोनों चेकों के मामलों में महबूब को तीन महीने की सजा और 3.30 लाख रुपये का जुर्माना एवं दूसरे मामले में 11.40 लाख के जुर्माना व तीन माह की सजा सुनाई है।

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