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926 रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी में कोर्ट ने दिए प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश

पुलिस ने एसएसपी से शिकायत के बावजूद दर्ज नहीं की थी रिपोर्ट

नैनीताल।जनपद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीेंद्र मोहन पांडे की अदालत ने 926 रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में भवाली कोतवाली पुलिस को पीड़ित की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं।
मामले में पीड़ित रानीखेत रोड भवाली स्थित जनरल स्टोर के स्वामी दयाल चंद्र आर्य की ओर से अधिवक्ता दीपक रुवाली ने न्यायालय को बताया कि 20 नवंबर 2020 को आरोपित विनोद आनंद पाठक पुत्र सदानंद पाठक निवासी दिल्ली ने उनकी दुकान से 926 रुपए का सामान खरीदा और भुगतान किए बिना अपने मोबाइल से पुराने पेटीएम मैसेज को काट-छांट कर भुगतान होने का मैसेज भेजा। इस पर पीडि़त ने पहले 24 दिसंबर 2020 व बाद में 12 मार्च 2021 व 12 अप्रैल 2021 को थानाध्यक्ष भवाली व एसएसपी नैनीताल को पंजीकृत डाक से स्मृति पत्र भेजे, फिर भी मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर अदालत ने पत्रावलियों का निरीक्षण करने के बाद भवाली कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने व जांच करने के आदेश दिए हैं। उधर थानाध्यक्ष भवाली योगेश उपाध्याय ने कहा कि आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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