उत्तराखंड के देहरादून जनपद में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत प्रारूप मतदाता सूची (ड्राफ्ट रोल) प्रकाशित कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने उन मतदाताओं को राहत का अवसर दिया है, जिनके नाम, पते या अन्य विवरण में त्रुटियां हैं अथवा जिनकी मतदाता सूची में मैपिंग नहीं हो सकी है। ऐसे मतदाता 13 अगस्त 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराकर आवश्यक संशोधन करा सकते हैं।
इस संबंध में गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान और उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में नगर निगम सभागार में सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO) को विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों को मतदाता सूची में त्रुटियों के समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण के निर्देश दिए गए।
मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ईआरओ और एईआरओ कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। जिन मतदाताओं के रिकॉर्ड में विसंगतियां पाई गई हैं, उन्हें सुनवाई की तिथि से कम से कम सात दिन पहले नोटिस भेजा जाएगा। संबंधित मतदाता निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 11 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई एक प्रमाण प्रस्तुत कर अपने विवरण में संशोधन करा सकेंगे। सुनवाई के बाद अधिकारी अपनी रिपोर्ट डिजिटल माध्यम से दर्ज करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को विधानसभा और बूथ स्तर पर विसंगतियों की सूची तैयार करने, नोटिस प्राप्ति की रसीद सुरक्षित रखने तथा सभी सुनवाई केंद्रों पर पेयजल, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, बिजली बैकअप और नेटवर्क जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
ड्राफ्ट मतदाता सूची के अनुसार देहरादून जिले में कुल 11,90,805 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 9,369 सर्विस मतदाता और 10,130 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। सभी मामलों का निस्तारण 11 सितंबर तक होगा और 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी पात्र नागरिकों से समय रहते अपने विवरण की जांच कर आवश्यक सुधार कराने की अपील की है।