गाय-बछड़ों के वध पर बैन फिलहाल रुका, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बदली तस्वीर

 

नई दिल्ली। तमिलनाडु सरकार को गाय और बछड़ों के वध पर लगाए गए प्रतिबंध के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें राज्य में गाय और बछड़ों के वध पर व्यापक प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था।

तमिलनाडु सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि इस तरह का ब्लैंकेट बैन यानी पूर्ण प्रतिबंध कानून और प्रशासनिक व्यवस्था के लिहाज से उचित नहीं है। सरकार का तर्क था कि इस आदेश के व्यापक प्रभाव को देखते हुए मामले पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है।

मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने की। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी। इसका मतलब है कि अंतिम निर्णय आने तक हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी नहीं रहेगा।

सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत के समक्ष सरकार की ओर से विभिन्न कानूनी और व्यावहारिक पहलुओं को रखा तथा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की।

अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आगे विस्तृत सुनवाई करेगा। अंतिम फैसला आने तक राज्य में गाय और बछड़ों के वध पर हाईकोर्ट द्वारा लगाया गया प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस मामले पर सभी पक्षों की दलीलों के आधार पर शीर्ष अदालत आगे निर्णय सुनाएगी।

 

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