कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तृणमूल कांग्रेस विधायक माणिक भट्टाचार्य को जमानत दे दी। भट्टाचार्य को पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति सुवरा घोष ने भट्टाचार्य को इस शर्त पर जमानत दी कि उन्हें अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करना होगा और वह जांच अधिकारी की अनुमति के बिना शहर से बाहर नहीं जा सकते।
नदिया जिले के पलाशीपारा से तृणमूल कांग्रेस विधायक भट्टाचार्य को राज्य में शिक्षक भर्ती में अनियमितताओं को लेकर 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) भी शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रहा है।