UP 69000 शिक्षक भर्ती मामला: हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब

लखनऊ/नईदिल्ली। उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और दोनों पक्षों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वो लिखित दलीलें जमा कराएं। SC ने कहा है कि उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के अध्ययन के लिए वक्त चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर तक हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है।

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