हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, स्वामी प्रसाद मौर्य और बेटी संघमित्रा भगोड़ा घोषित

लखनऊ। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी पूर्स सांसद संघमित्रा मौर्य को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। MP-MLA कोर्ट ने दीपक कुमार स्वर्णकार प्रकरण में शुक्रवार को स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य समेत तीन लोगों के खिलाफ आदेश जारी किया है।

दरअसल, एसीजेएम थर्ड MP-MLA आलोक वर्मा की अदालत ने लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी निवासी पत्रकार दीपक कुमार स्वर्णकार और पूर्व भाजपा सांसद संघमित्रा से संबधित मामले में मौर्य समेत तीन आरोपियों को तीन बार समन, दो बार जमानती वारंट और एक बार गैर जमानती वारंट जारी किया था। बावूजद इसके कोर्ट की सुनवाई पर पिता-पुत्री एक दिन भी नहीं पहुंचे। शुक्रवार को MP-MLA कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा को भगोड़ा घोषित कर दिया है।

पूर्व में मौर्य परिवार इस मामले में MP-MLA कोर्ट के खिलाफ हाईकोर्ट गया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जसप्रीत सिंह की अदालत ने मौर्य परिवार को कड़ी फटकार लगाई थी, कोर्ट का कहना है कि मौर्य परिवार के खिलाफ पर्याप्त मात्रा में सुबूत हैं। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और अन्य परिवादी सुप्रीम कोर्ट गए थे। जहां उनके मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया।
बता दें कि, वादी दीपक कुमार स्वर्णकार ने संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसास मौर्य समेत छह लोगों के खिलाफ मारपीट और धमकाने का आरोप लगाते हुए परिवाद दाखिल किया था। गत 06 जनवरी को MP-MLA कोर्ट ने सभी आरोपियों को तलब किया था। दीपक ने दावा किया था कि वर्ष 2019 में उनकी शादी संघामित्रा से हुई थी। हालांकि, दोनों ने चुनाव के बाद अपने रिश्ते का खुलासा करने की सहमति बनाई थी। दीपक का आरोप है कि चुनाव के बाद उसने अपने रिश्ते को सामाजिक मान्यता देने के लिए जोर दिया तो संघमित्रा का व्यवहार उनके प्रति बदल गया। दीपक का कहना है कि उन्हें फर्जी मुकदमें में फंसाने की धमकियां मिल रही हैं।

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