समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर बाम्बे हाई कोर्ट ने लगाई रोक

मुंबई। कार्डिलिया क्रूज ड्रग मामले में बेटे की रिहाई के बदले फिल्म अभिनेता शाहरुख खान से रिश्वत मांगने के आरोप पर बुधवार को बाम्बे हाई कोर्ट ने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB ) के तत्कालीन अधिकारी समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर 15 फरवरी तक के लिए रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी।

दरअसल, तत्कालीन एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने 2 अक्टूबर, 2021 को कार्डिलिया क्रूज शिप पर छापा मारकर वहां से फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। आर्यन खान 26 दिनों तक मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद थे। इसके बाद आर्यन को जमानत मिल गई। इसके बाद समीर वानखेड़े पर आर्यन खान की रिहाई के मामले में शाहरुख खान से रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था। इस मामले की जांच सेंट्रल इंवेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) की टीम कर रही है और समीर वानखेड़े के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।

इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए समीर वानखेड़े ने बाम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसी याचिका की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी जरूरी है। समीर वानखेड़े के वकील ने कहा कि यह आरोप राजनीतिक उद्देश्य से लगाया गया है, इसलिए गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर 15 फरवरी तक रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई तब तक के लिए स्थगित कर दी है।

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