नई दिल्ली। पटाखों पर पूर्ण रोक मामले में सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने फैसला स्थानीय सरकार ( government) पर छोड़ा है। लेकिन हॉस्पिटल जैसी स्वास्थ्य के लिहाज से संवेदनशील जगहों पर पटाखे न चलाने, पटाखे चलाने की समय सीमा तय करने के लिए कहा था। एनसीआर (NCR)में आने वाले राजस्थान के इलाकों के लिए दिल्ली-एनसीआर वाले नियम लागू होंगे। यानी पटाखों पर रोक( Ban) रहेगी।
सुनवाई के दौरान जस्टि एसके कौल ने कहा, पंजाब में अब भी पराली जल रही है, जबकि तकनीक उपलब्ध है, इसकी तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं। उन्होंने कहा में पंजाब से गुजर रहा था और सड़क के दोनों ओर पराली जल रही थी। दिल्ली (Delhi) को इस तरह साल दर साल आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो देख रहे हैं कि ये एक दोषारोपण का खेल है।