रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) द्वारा ईडी के समन को चुनौती देने वाली क्रिमिनल रिट पिटीशन की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय में शुक्रवार को हुई। मामले की सुनवाई हाईब्रिड मोड में उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने की। याचिका खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि समन का समय बीत चुका है इसलिए यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
इससे पहले ईडी (Ed )की ओर से एडीशनल सॉलीसीटर जनरल ऑफ़ इंडिया एसवी राजू ने भी कहा कि इस केस को निरस्त कर देना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court )समन के मामले को डिसाइड कर चुकी है। वहीं हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि अगर आप किसी मामले में आरोपी नही है, आपके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है तबतक समन जारी नहीं किया जा सकता है।
उल्लेखनी है कि ईडी की ओर से पूछताछ को लेकर सीएम हेमंत सोरेन को जारी किए गए समन को सीएम हेमंत सोरेन ने पहले सुप्रीम कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर 23 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट ( Jharkhand High Court) में चुनौती दी है। सीएम की ओर से दाखिल की गई क्रिमिनल रिट पिटीशन में कहा गया था कि ईडी को समन के आधार पर उन पर कार्रवाई से रोका जाए। साथ ही ईडी को आगे कोई समन जारी नहीं करने करने का भी आग्रह कोर्ट से किया गया था।