देहरादून । राज्य सरकार (State government ) ने होम मिनी बार (home mini bar)लाइसेंस नीति ( policy) को मंजूरी दे दी है। कुछ शर्तों के साथ इच्छुक लोगों को होम बार लाइसेंस मिलेगा। घर के लिए बार लाइसेंस लेने के लिए संबंधित को 12 हजार रुपए लाइसेंस फीस देनी होगी।
हर वर्ष लाइसेंस ( license )का नवीनीकरण कराना होगा। जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान ने बताया कि अभी तक एक लाइसेंस के लिए आवेदन आया था। इसे जारी कर दिया गया है। एक लाइसेंस पर 50 लीटर शराब देसी विदेशी रखी जा सकती है।