इस्लामाबाद । आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत दायर मामलों की सुनवाई के लिए हाल ही में स्थापित एक विशेष अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Former Prime Minister Imran Khan ) की न्यायिक हिरासत बुधवार को 13 सितंबर तक बढ़ा दी। खान के वकील ने भी इसकी पुष्टि की।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ( Islamabad High Court) द्वारा तोशखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री की तीन साल की जेल की सजा को निलंबित करने के एक दिन बाद यह फैसला आया है। तोशाखाना (Toshakhana) मामले में खान को पांच अगस्त को दोषी ठहराया गया था। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशाखाना मामले में खान की दोषसिद्धि और तीन साल की जेल की सजा पर मंगलवार को रोक लगा दी थी।
फैसले के निलंबन के बाद हालांकि, विशेष अदालत ने अटॉक जिला जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष खान को न्यायिक लॉकअप में रखा जाए और सिफर मामले के संबंध में उन्हें आज पेश किया जाए। पीटीआई का आरोप है कि इसमें अमेरिका की ओर से खान को सत्ता से बाहर करने की धमकी दी गई थी।
पीटीआई के उपाध्यक्ष एवं पूर्व विदेश मंत्री शाह (Former Foreign Minister Shah)महमूद कुरैशी के खिलाफ भी इसी मामले में कार्यवाही चल रही है। सुनवाई के बाद जेल के बाहर खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने मीडिया से कहा कि पीटीआई प्रमुख के खिलाफ गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला निराधार है और कहा कि वह आज जमानत याचिका दायर करेंगे।
मुकदमा अभी शुरू भी नहीं हुआ है। सुनवाई के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। इमरान खान के खिलाफ राजनीतिक मामले बनाए जा रहे हैं। वहीं बाद में सर्व सफदर, इंतजार पंजुथा, नईम हैदर पंजुथा और अली इजाज बत्तर की पीटीआई की कानूनी टीम को जेल में प्रवेश करने की अनुमति दी गई।