पीटीआई प्रमुख इमरान खान की याचिका खारिज

इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तोशाखाना मामले में अपीलीय अदालत के फैसले पर रोक लगाने की पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान तहरीक -ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान की याचिका को खारिज कर दी।

पिछले साल 21 अक्टूबर को पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने पूर्व प्रधानमंत्री को झूठे बयान और गलत घोषणा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 63 (1) (पी) के तहत तोशाखाना मामले के संदर्भ में अयोग्य करार दिया गया था।

मई में इस्लामाबाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) हमायूं दिलावार ने तोशाखाना मामले पर रोक लगाने के लिए श्री खान की चुनौती को खारिज कर दिया था और उन्हें मामले में दोषी करार दिया था।

अपीलीय अदालत के फैसले को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसमें इस अदालत के फैसले पर रोक लगाने के लिए कानूनी सवालों के आलोक में सात दिनों में मामले की चार जुलाई से पूर्व फिर से जांच कराने के लिए भेजा गया था।

इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री ने फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया और शीर्ष अदालत से इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश को रद्द करने का आग्रह किया। उन्होंने अपनी अपील पर फैसला होने तक एडीएसजे दिलावर के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की भी मांग की। पीटीआई प्रमुख ने वरिष्ठ वकील ख्वाजा हारिस अहमद के माध्यम से अपनी अपील दायर की थी।

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