नयी दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार सुपरटेक कंपनी के मालिक आरके अरोड़ा की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। स्पेशल जज शैलेंद्र मलिक ने अरोड़ा की न्यायिक हिरासत 7 अगस्त तक बढ़ाने का आदेश दिया।
इसके पहले 22 जुलाई को कोर्ट ने आरके अरोड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने 10 जुलाई को अरोड़ा को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। ईडी ने अरोड़ा को 27 जून को गिरफ्तार किया था और 28 जून को कोर्ट ने अरोड़ा को 10 जुलाई तक की ईडी हिरासत में भेजा था। सुपरटेक समूह के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा और यूपी में कई दर्ज हैं। इसी आधार पर ईडी ने सुपरटेक समूह, उसके निदेशकों व प्रमोटरों के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था। अप्रैल में ईडी ने सुपरटेक और उसके निदेशकों की 40 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त की थीं।
ईडी के मुताबिक सुपरटेक और समूह की कंपनियों ने फ्लैट खरीदारों की राशि के आधार पर बैंक से कर्ज लिए और राशि का गबन कर लिया। दूसरी कंपनियों के नाम से जमीन खरीदी गई और उनके आधार पर भी बैंकों से कर्ज लिया। आरके अरोड़ा उसी कंपनी के मालिक हैं।