नयी दिल्ली। तीस्ता सीतलवाड़ को आज सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट का आदेश विरोधाभासी है। 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को एक हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी। उसके बाद 5 जुलाई को कोर्ट ने आज तक की अंतरिम जमानत बढ़ाई थी।
इससे पहले जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की तीन सदस्यीय बेंच ने हाई कोर्ट के तत्काल सरेंडर करने के आदेश पर रोक लगा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का तत्काल सरेंडर करने का आदेश गलत है। कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्तिसुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 10 महीने से बेल पर हो, उसे तत्काल सरेंडर करने का आदेश देने की वजह समझ में नहीं आती है।
हांलाकि 1 जुलाई की ही शाम को दो सदस्यीय बेंच की तीस्ता सीतलवाड़ को राहत देने के मामले पर अलग-अलग राय थी। उसके बाद कोर्ट ने इस मामले को बड़ी बेंच को भेजने का आदेश दिया था। जिसके बाद तीन सदस्यीय बेंच 1 जुलाई को ही रात में दोबारा बैठी। दरअसल 1 जुलाई को ही हाई कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।