आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत

नयी दिल्ली। आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े पांच मामलों में जमानत मिली है। दिल्ली दंगों के सिलसिले में सभी पांच एफआईआर एक ही साल में दयाल पुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गईं थीं।

न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने बुधवार को मामलों में हुसैन की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा, “सभी 5 एफआईआर में शर्तों के अधीन जमानत दी गई है।”

हुसैन के घर की छत से दंगाई भीड़ द्वारा पथराव, पेट्रोल बम फेंकने और गोलियां चलाने के कारण दो लोगों के घायल होने और हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन के कथित अपराधों से भी संबंधित हैं। हुसैन सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के आरोप में भी मुकदमे का सामना कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 2 जून, 2020 को दिल्ली दंगों के मामले में दो आरोपपत्र दायर किए। एक आरोपपत्र में उन्होंने ताहिर हुसैन को मुख्य साजिशकर्ता बताया। पुलिस जांच के अनुसार, उत्तरपूर्वी दिल्ली में दंगे कराने की ”गहरी साजिश” थी।

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