नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि सेना के डेंटल कोर (एडीसी) में भविष्य में होने वाली सभी भर्तियां लिंगभेद के बिना होंगी तथा पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग-अलग कोटा नहीं होगा।
उच्चतम न्यायालय ने 11 अप्रैल को एडीसी की भर्तियों पर नाराजगी जतायी थी जिनमें महज 10 प्रतिशत रिक्तियां महिलाओं के लिए थीं और कहा था कि यह ‘‘समय को पीछे ले जाने जैसा है।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज ने न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ को आठ मई को बताया कि सरकार ने पुरुषों और महिलाओं के लिए तय कोटा को खत्म करने का फैसला लिया है और भविष्य में होने वाली सभी भर्तियां लिंगभेद के बिना होंगी।
यह आदेश बुधवार को उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। शीर्ष अदालत ने एएसजी की दलीलों को स्वीकार कर लिया और कोयंबटूर की रहने वाली दांतों की डॉक्टर गोपिका नैय्यर की याचिका का निस्तारण कर दिया।