नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से संबंधित एक मामले पर 21 अप्रैल को सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने विवाद से जुड़े कुछ हिंदू पक्षकारों की गुहार स्वीकार करते हुए मामले पर 21 अप्रैल को सुनवाई करने की सहमति व्यक्त की। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने पीठ के समक्ष ‘विशेष उल्लेख’ के दौरान इस मामले को उठा।
उन्होंने कहा कि वाराणसी की जिला अदालत विवाद से संबंधित सभी मामलों को एक जगह करने पर अपना फैसला नहीं सुना रही है और इसे चौथी बार स्थगित कर दी गई। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को आश्वस्त किया कि अगली तारीख पर मामले की सुनवाई की जाएगी।
विवादित ज्ञानवापी मस्जिद में कुछ हिंदू पक्षकारों ने पूजा की इजाजत देने की मांग संबंधी याचिकाएं दायर की गई थीं। शीर्ष अदालत ने 22 मई 2022 को मामले की गंभीरता को देखते हुए विवाद से संबंधित मामलों को सिविल अदालत से जिला न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था।