तमिलनाडु सरकार को मद्रास उच्च न्यायालय ने जारी किया नोटिस

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जे.जयललिता की मौत की जांच करने वाले सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ए.अरुमुगास्वामी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उठाए गए कदमों को लेकर  तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी. राजा और न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती की युगल पीठ ने जयललिता की मौत की जांच अदालत की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को एक सदस्यीय आयोग की सिफारिशों पर उठाये गये कदमों के बारे में जानकारी देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

अरुमुगास्वामी जांच आयोग (सीओआई) ने इसकी जांच की थी किन परिस्थितियों के कारण सुश्री जयललिता को यहां अपोलो अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और किन परिस्थितियों में अस्पताल में भर्ती होने के 75 दिनों के बाद पांच दिसंबर, 2016 को मृत्यु हो गई।

अपनी याचिका में एक प्रमुख तमिल दैनिक के वेल्लोर और तिरुचि संस्करणों के प्रकाशक आर.आर. गोपालजी ने दावा किया कि जयललिता की मृत्यु ‘संदिग्ध परिस्थितियाें’ में हो गई थी और उनकी मृत्यु आम जनता के बीच बहस का विषय बन गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि सीओआई ने सितंबर 2022 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन राज्य सरकार को अभी इस पर कार्रवाई करनी बाकी है।

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