बहु चर्चित अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपित को हाईकोर्ट से मिली राहत

निचली अदालत के नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट पर फिलहाल रोक
नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या के नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
सोमवार को यह रोक आरोपित पुलकित आर्य के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने लगायी। इसमें कहा गया है कि जांच अधिकारी ने सक्षम अदालत से उनका नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी गई थी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोटद्वार ने यह अनुमति दी गयी। इस मामले में कहा गया है कि दो अन्य आरोपियों ने टेस्ट कराने की सहमति नहीं दी। उन पर जांच अधिकारी के द्वारा बार-बार नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए दवाब डाला जा रहा है।
वे अपना नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कराना चाहते हैं। क्योंकि वे अपने खिलाफ कोई सबूत कैसे दे सकते हैं। यह उनका संवैधानिक अधिकार है। इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता है।

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