नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को आदेश पर रोक लगा दी है। अब उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग का सर्वे पूरा होने के बाद ही निकाय चुनाव कराएं जाएंगे, अब 31 मार्च तक निकाय चुनाव टल गए है। हाईकोर्ट ने जनवरी में चुनाव कराने का आदेश दिया था। लेकिन उसमें आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते बाद सुनवाई की तारीख लगाई है। और ओबीसी आयोग को 31 मार्च तक रिपोर्ट देंने को कहा है।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्तमान चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने का निर्देश दिया था। और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करके सर्वे कर डाटा इकट्ठा करने के लिए कहा था। जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार संकट में आ गई थी। प्रदेश में राजनीतिक माहौल भी गरमा गया था।
आरक्षण के बिना चुनाव कराना किसी भी पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक घाटा हो सकता था। जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया है। जिसमें वर्तमान चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद अब निकाय चुनाव आरक्षण की सूची आने के बाद ही कराए जाएंगे।